पत्नीहंता को अदालत ने किया आजीवन कारावास से दंडित, 50 रुपए नहीं देने पर पत्नी को उतारा था मौत के घाट

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। 50 रुपए की मांग पूर्ति नहीं किए जाने से नाराज पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने के मामले अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। लगभग दो साल पुराने इस मामले के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त को दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में आज शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष अखिलेश ने पैरवी की थी।

मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। ग्राम कसही (पाटन) निवासी राजकुमार पटेल (40 वर्ष) अपनी पत्नी के साथ जामुल थाना अंतर्गत मंगल बाजार (छावनी) पटेल पारा में घटना से ढाई वर्ष पूर्व से निवास कर रहा था। राजकुमार को नशे की लत थी और प्रायः छोटी-छोटी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद करता रहता था। 9 जनवरी 2021 की शाम राजकुमार ने अपनी पत्नी अनिता से खर्चे के लिए 50 रुपए की मांग की। रुपए देने से इंकार करने पर राजकुमार उत्तेजित हो गया और वहीं रखे लोहे के पाइप से पत्नी की पिटाई करने लगा। पाइप के कनपटी पर लगे संघातिक वार से अनिता की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें असफल होने पर लोहे के पाइप से स्वंय को मार कर चोटिल कर लिया।

जामुल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 302 के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने अभियुक्त राजकुमार पटेल (40 वर्ष) को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध है।