दुर्ग (छत्तीसगढ़)। स्कूली छात्रा को बुरी नियत से परेशान करने वाले युवक के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। आरोपी विवाहित है और छात्रा को एक साल से परेशान कर रहा था। इस आरोप में विशेष न्यायाधीश ने युवक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित करने निर्णय दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में आज सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला नंदनी नगर थाना क्षेत्र का है। मूल रूप से मुंगेली जिला निवासी लक्ष्मण जोल्हे (27 वर्ष) नंदनी थाना अंतर्गत अपनी ससुराल में निवास कर रहा था। इसी दौरान वह पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी पर बुरी नजर रखने लगा। किशोरी के स्कूल आने जाने पर उसका पीछा कर परेशान करने लगा था। लगभग एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा। परेशान छात्रा द्वारा इसकी जानकारी अपने परिजनों को दिए जाने पर युवक को समझाइश दी गई। जिसके बाद लक्ष्मण ने किशोरी को परेशान करना बंद कर दिया। घटना दिन 01 सितम्बर 2020 की शाम किशोरी पानी भर कर घर आ रही थी तो आरोपी ने उस पर अश्लील कमेंट्स करने लगा और पीछा करते हुए किशोरी के घर तक पहुंच गया। शोर मचाने जाने पर किशोरी की मां के घर से निकालने पर आरोपी मौके से भाग गया। जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत में पेश किया।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया। अभियुक्त लक्ष्मण जोल्हे को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।
