दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में अपने भाई के साथ सो रही किशोरी के साथ शारीरिक अश्लील हरकत करने के आरोपी अधेड़ को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 9 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार देवांगन की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी 8 दिसंबर 2019 की रात घर में अपने भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग साढ़े 12 बजे किशोरी के बगल में मोहल्ले का ही राजू नाग (50 वर्ष) आकर लेट गया और किशोरी के संवेदनशील अंगों के साथ शारीरिक छेड़खानी प्रारंभ कर दी। जिससे किशोरी जाग गई। शोर मचाने पर आरोपी को परिजनों ने पकड़ कर पिटाई की, जिसके बाद वह मौके से भाग गया। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त राजू नाग (50 वर्ष) को दोषी पाया। अभियुक्त को दफा 452, 354 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष (कुल 9 वर्ष) के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
