किशोरी से की दोस्ती फिर बनाने लगा शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, 13 साल कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किशोरी से पहले दोस्ती कर घुमाने फिराने बाद शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। युवक को अदालत कुल 13 वर्ष के कारावास व 10 हजार एक सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले का खुलासा किशोरी के गर्भवती होने पर हुआ था। यह फैसला विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला भिलाई थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी भिलाई निवासी है। मामले का खुलासा होने से लगभग 8-9माह पूर्व आरोपी बी अनिकेत ने किशोरी से दोस्ती की थी। जिसके बाद वह उसे घुमाने फिराने लगा। 5 अप्रैल 2018 की शाम अनिकेत किशोरी को अपने दोस्त के घर ले गया और उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जिसके वह प्रायः किशोरी के साथ संबंध बनाने लगा, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी किशोरी ने अपनी सहेली की मां को दी और सहेली की मां ने पीड़ित किशोरी के परिजनों को। जिसके बाद 5 मई 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत व पीड़ित के चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत पुलिस आरोपी बी अनिकेत (19 वर्ष) के खिलाफ कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत में किया गया। विचारण के पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त बी अनिकेत (19 वर्ष) को नाबालिग को उसके परिजनों की सहमति के बिना साथ ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के कारावास व दफा 366 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।