पारिवारिक कलह को लेकर भाई ने की भाई की हत्या, आरोपी को अदालत ने दिया आजीवन कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पारिवारिक कलह को लेकर भाई द्वारा की गई भाई की हत्या के मामले में अदालत द्वारा आज फैसला सुनाया गया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व कुल एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी।

घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र के ढाबा गांव की है। गांव में तीन भाई आरोपी लोकेश यादव, मृतक रवि कुमार यादव और कृष्णा यादव एक ही घर में रहते है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते तीनों का चूल्हा अलग था। पारिवारिक विवाद का कारण पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर था। अदालत में विचारण के दौरान यह जानकारी सामने आई कि तीनों भाईयों की मां केवरी बाई ने अपने पति के नाम की ग्राम केन्द्रीय स्थित खेत जमीन पांच लाख रूपए में बेची थी। जिसमें से 2 लाख रुपए अपने पास रख कर एक-एक लाख रुपए तीनों भाइयों में बांट दिए थे। इस बंटवारे से लोकेश खुश नहीं था। जिसको लेकर प्रायः विवाद करता रहता था।
घटना दिनांक 1 जून 2021 की शाम लोकेश घर के आंगन में भाईयों के साथ गाली-गलौज करने के बाद अपने घर गया और पत्नी चंद्रिका बाई के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट से डर कर चंद्रिका मृतक रवि के घर में जाकर छुप गई। जिसके बाद रवि जब आंगन में बैठ कर खाना खा रहा था, तभी लोकेश लोहे का हथौड़ा लेकर वहां पहुंचा और हथौड़ा से रवि पर हमला कर दिया। हथौड़ा के वार से गंभीर रूप से घायल रवि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आई रवि की पत्नी रेशमी बाई के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। इस घटना की रिपोर्ट रेशमी ने पुलिस में दर्ज कराई। कुम्हारों पूलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण के दौरान आरोपी के भाई कृष्णा ने भी आरोपी लोकेश के खिलाफ कथन दर्ज कराया। सभी साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी लोकेश यादव (30 वर्ष) को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास व दफा 323 के तहत 6 माह के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है ।