दुर्ग (छत्तीसगढ़)। एक साल के भाई के साथ बाजार से मछली खरीद कर लौट रही नाबालिग किशोरी को बुरी नियत से बांह पकड़कर छेड़खानी करना एक युवक को काफी भारी पड़ा है। आरोपी युवक को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला रनचिरई थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी अपनी दादी के साथ 8 जनवरी 2020 की सुबह गांव के बाजार मछली खरीदने गई थी। जहां से वह अपने एक साल के भाई के साथ वापस लौट रही थी। रास्ते में आरोपी सुनील कुमार यादव (26 वर्ष) मिला। किशोरी को अकेली देखकर आरोपी ने उसके हाथ-बांह को पकड़ छेड़खानी प्रारंभ कर दी। इस घटना की जानकारी घर लौट कर किशोरी ने अपने पिता दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह ने अभियुक्त सुनील कूमार यादव को दोषी करार दिया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रुप में 50 हजार प्रदान किए जाने का निर्देश दिया है।
