दुर्ग (छत्तीसगढ़)। गोवर्धन पूजा देखने गई नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती पकड़कर सरेआम किस लेने के मामले में अदालत आरोपी युवक के खिलाफ फैसला सुनाया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं कै तहत कुल पांच वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। लगभग चार माह पुराने इस मामले में यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
रानीतराई थाना क्षेत्र में युवक ने इस घटना को 05 नवंबर 2021 की शाम अंजाम दिया था। पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी अपनी सहेलियों के साथ गांव में गोवर्धन पूजा देखने गई थी। इसी दौरान वहां पर मौजूद महेन्द्र ठाकुर (24 वर्ष) ने किशोरी के साथ जबरदस्ती करते हुए सरेआम उसे किस कर दिया। जिसे देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी पकड लिया और डायल 112 पर काल कर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण को न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकत करने का दोषी करार दिया। आरोपी को दफा 354(क) के तहत 2 वर्ष कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।
