दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में सो रही किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने किए जाने के मामले में अदालत द्वारा 9 साल बाद फैसला सुनाया गया है। आरोपी घर की बाउंड्रीवाल को फांद कर अंदर आया था और इस हरकत को अंजाम दिया था। प्रकरण कर फैसला विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह की अदालत में सुनाया गया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 6 वर्ष के कारावास तथा 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 17 मई 2013 की रात पीड़ित नाबालिग किशोरी घर में सो रही थी। रात लगभग एक बजे आरोपी जितेन्द्र शर्मा उर्फ पुकिया (24 वर्ष) बाउंड्रीवाल फांद कर अंदर घुस आया और किशोरी के बगल में लेटकर अश्लील हरकत करने लगा। जिससे किशोरी की नींद खुल गई और शोर मचाने पर किशोरी का भाई व पिता मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देख कर आरोपी भाग गया। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी जितेन्द्र उसके साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका है। युवक की इस हरकत की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर व विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह ने अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ पुकिया को घर में जबरिया प्रवेश करने और नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 354 (क) के तहत एक वर्ष, 354 (घ) के तहत 2 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
