दुर्ग (छत्तीसगढ़)। लेनदेन के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले आज अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। आरोपी ने 300 रुपए की मामूली रकम को वापस नहीं किए जाने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
घटना पद्मनाभपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बोरसी बस्ती में 26 मई 2020 की शाम लगभग 6.30 बजे घटित हुई थी। घायल राजू जोशी ने आरोपी धर्मेन्द्र सतनामी से 300 रुपए की रकम ली थी। जिसकी वापसी के लिए आरोपी द्वारा राजू पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी रकम की वापसी को लेकर घटना की दोनों में विवाद हुआ और धर्मेंद्र (25 वर्ष) ने गुस्से में आकर राजू पर बसूला से हमला कर दिया। जिससे राजू के सिर व गर्दन पर गंभीर चोट लगी थी। घटना की रपट पुलिस में दर्ज कराई गई और गंभीर रूप से घायल राजू जोशी को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मामले के आरोपी धर्मेन्द्र को पुलिस ने 27 मई 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तथा प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण जिला सत्र न्यायाधीश राजेश की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त धर्मेन्द्र सतनामी (25 वर्ष) को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत अभियुक्त को दफा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।
