हिजाब विवाद : हाइकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम युवतियों की याचिका, कहा इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं

नई दिल्ली। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। इसके साथ ही मुस्लिम युवतियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया।
बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर पिछले कुछ माह से विवाद जारी है। इस विवाद को लेकर मुस्लिम और हिन्दूवादी संगठन आमने सामने आ गए है। इस मुद्दे पर 6 मुस्लिम युवतियों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका पर कर्नाटक हाइकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की और आज फैसला दिया। फैसले में अदालत ने कहा हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ड्रेस कोड लागू स्कूलों में किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीक चिह्न को पहनकर जाने पर रोक लगा दी है।
वहीं हिजाब मामले के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार की शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। कर्नाटक के बलबुर्गी डीसी यशवंत वी. गुरुकर ने बताया कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रखे गए है।