रायपुर (छत्तीसगढ़)। बिलासपुर वनक्षेत्र के घानाकछार जंगल में पिछले दिनों की गई तेंदुआ की हत्या के आरोपियों तक वन विभाग की टीम पहुंच गई है। तेंदुआ का शिकार करने के मामले में पांच आरोपियों को वन विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जें से मृत तेंदुआ के दांत, नाखून के साथ शिकार में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि वन विभाग को 7 फरवरी को सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र बिलासपुर अन्तर्गत सोठी सर्किल के बिटकुला बीट के कक्ष क्रमांक 12 आर.एफ. घानाकछार जंगल के नाले में एक वन्य प्राणी तेन्दुआ मृत हालत में पड़ा हुआ है। जिस पर वन वृत्त बिलासपुर के मुख्य वनसंरक्षक नाविद शुजाउद्दीन (भा.व.से.) वनमण्डल बिलासपुर के वनमण्डलाधिकारी कुमार निशांत (भा.व.से.), सुनील कुमार (रा.व.से.) एवं वन परिक्षेत्र बिलासपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी ए. एस. नाथ एवं बिलासपुर परिक्षेत्र के कर्मचारी मौका घटना स्थल पर मौका मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टिया शिकार के संदेह होना पाया गया। वनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बिलासपुर तथा परिक्षेत्र के वनकर्मियों की उपस्थिति में शासकीय पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में शव विच्छेदन नियमानुसार किया गया जिसमें चिकित्सकों द्वारा प्रथम दृष्टिया विद्युत करंट से मृत होने की संभावना बताई गई।
वन्य जीव तेन्दुआ का अवैध शिकार का की पड़ताल सुक्ष्मता करने कुमार निशांत वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर से सांमाजस्य स्थापित कर संयुक्त रूप से अभियुक्तों की पातासाजी करने पुलिस एवं वन विभाग की टीम गठित किया गया। 11 फरवरी को सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बनुहार पारा निवासी संतोष कुमार धनुहार (35 वर्ष) तथा ग्राम बंगलाभाठा नंदकुमार पटेल (50 वर्ष) द्वारा तेंदुआ कि विद्युत करंट से शिकार करना स्वीकार किया गया। जिनके बयान के अपराध पर शिकार में सहयोग देने वाले ग्राम निरंतु निवासी वीजराम पटेल उर्फ भकाचंद (58 वर्ष), कोरबा जिले के ग्राम छिंदपानी निवासी समारू उर्फ संजय धनुहार छिंदपानी, जिला कोरबा (छ.ग), सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम निरंतु निवासी फूल सिंह यादव (70 वर्ष) को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर तेन्दुआ के नाखून, दांत के साथ शिकार करने में प्रयुक्त धारदार दुनिया 10 नग तीर, धनुष, जी.आई.तार फांदा 5 बण्डल आदि जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39, 50 एवं 51 के कार्रवाई की गई है।
जंगली सुअर का शिकार करने वाले पकड़ाए
इसके अलावा थाना सीपत क्षेत्र के ही ग्राम अंदराली निवासी बलदेव सिंह तथा ग्राम निरंतु निवासी रहस राम पटेल (30 वर्ष) को जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के घर से जंगली सुअर के अवशेष भी बरामद किए गए। जिन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। कार्यवाही में सीपत थाना प्रभारी राजकुमार सोरी, महादेव खुंटे समस्त पुलिस थाना स्टॉफ एवं वन परिक्षेत्र के वेद प्रकाश शर्मा वनपाल, अजय बेन वनपाल, हफीज खान वनपाल बहोरन लाल साहू वनरक्षक रमेश ठाकुर वनरक्षक रविन्द्र महिलांगे, चंद्रहास तिवारी वनरक्षक तथा वनमण्डल बिलासपुर के उपनदस्ता की टीम का योगदान सराहनीय रहा है।
