दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव, रेस्तरां में परोसी जा सकेगी शराब, ड्राई-डे सिर्फ तीन

नई दिल्ली। दिल्ली में अब हर साल सिर्फ तीन दिन ही शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी, यानी सिर्फ तीन दिन ही ड्राई डे रहेगा। पहले दिल्ली में 21 दिन ड्राई डे हुआ करता था। दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। अब सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बाकी 18 दिनों को इस सूची से हटा दिया गया है। हालांकि इसके अलावा दिल्ली सरकार अन्य किसी दिन को भी ड्राई डे घोषित कर सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है।

नई आबकारी नीति से राजधानी में शराब बेचने और इसके सेवन के नियम कायदे बदल जाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत यहां वॉक-इन सुविधा वाली शराब की प्राइवेट दुकानें खुल गई हैं। अब रेस्तरां में भी बोतलों में शराब परोसी जा सकेगी। दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत महानगर के 32 जोन में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। एक जोन में 27 शराब की दुकानें होंगी। दिल्ली सरकार ने रिटेल शराब कारोबार से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर चलने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का 17 नवंबर को अंतिम दिन था।
नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली मौजूदा शराब की दुकानों की जगह कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले वॉक-इन सेवा वाले आलीशान वाइन शॉप खोली जाएंगी, यानी कोई भी दुकान के अंदर जाकर अपनी मनपंसद की शराब चुनकर खरीद सकेगा। ये दुकानें बड़ी और एयरकंडीशनिंग होंगी। रेस्तरां में बोतलों में शराब की बिक्री की भी मंजूरी दी गई है। नई आबकारी नीति के बाद दिल्ली में करीब 850 प्राइवेट वाइन शॉप संचालित की जाएंगी, जहां से लोग अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे।