दुर्ग (छत्तीसगढ़)। गांजा का अवैध परिवहन करने के मामले में अदालत द्वारा आज फैसला सुनाया गया है। अदालत ने आरोपी को गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखने का दोषी करार दिया है। मामले के आरोपी को दो वर्ष के कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी।
मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। छावनी पुलिस को गांजा का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने भिलाई के बिहारी होटल के पास संदेह के आधार पर 16 फरवरी 2019 की शाम लगभग 4 बजे क्वीड कार क्र, सीजी 07 बीके 4602 की तलाशी ली गई। तलाशी में कार से ड्राइविंग सीट के नीचे रखा 3 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने सुपेला निवासी कृष्ण कुमार उर्फ राजू वर्मा (42 वर्ष) को मौके से गिरफ्तार किया गया था। राजू के कब्जें से गांजा बिक्री से हासिल 50 हजार रुपए की नगदी रकम भी बरामद की गई थी। पुलिस ने गांजा व कार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(ii)(ख) के तहत कार्रवाई की थी।प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ राजू वर्मा को अवैध रूप से गांजा संग्रहित करने एवं बिक्री करने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(ख) के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
