किशोरी के साथ किया जबरदस्ती का प्रयास, युवक को मिला 2 साल का कारावास, 3 हजार रुपए अर्थदण्ड

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर के सामने टहल रही किशोरी के साथ बुरी नीयत से जबरदस्ती किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला भिलाई जीआरपी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी घटना दिनांक 6 सितंबर 2019 की सवेरे लगभग 5 बजे अपने घर के सामने टहल रही थी। इसी दौरान गांव का युवक गोपी वर्मा (30 वर्ष) उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़ कर सुनसान जगह पर ले जाने का प्रयास करने लगा। जिसका विरोध किशोरी करते हुए किशोरी जमीन पर बैठ गई। जिसके बाद भी युवक का प्रयास जारी रहा। इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं वहां पहुंची। जिन्हें देख कर आरोपी मौके से भाग गया। युवक की इस हरकत की जानकारी पीड़ित द्वारा अपने परिजनों को दी गई। जिसके बाद मामले की शिकायत जीआरपी थाना में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354 तथा पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में किए गए विचारण के दौरान किशोरी का नाबालिग होना सिद्ध नहीं पाया। लेकिन अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को किशोरी के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ किए जाने का दोषी पाया। अभियुक्त गोपी वर्मा को अदालत ने दफा 354 के तहत 2 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है ।