जनोपयोगी अदालतों के माध्यम से निराकृत की जाएगी जन समस्याएं : जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया है कि नागरिकों की जन समस्याओं का निराकरण अब जनोपयोगी अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्या का त्वरित निराकरण कराए जाने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि मूलभूत समस्या संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

जिला सत्र न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव आज प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी देने पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर से विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। 14 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत ग्रामीणों को नालसा योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं व अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। इसके पांच सदस्यीय टीम गठित की जाएगी, जिसमें पैरालीगल वालिन्टियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सरपंच व एनएसएस के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। टीम घर दस्तक देकर परिवारों को जानकारी प्रदान करेगी। एक दिन में 100 परिवारों से संपर्क कर जागरूक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व जिला प्राधिकरण द्वारा घरेलू हिंसा पर रोक व जागरूकता के लिए हमर अंगना अभियान चलाया गया था। जिसके तहत ग्राम रसमडा, सेलूद, पुरी ग्रामों मे घर घर सर्वे कर महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रकार व उस पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों की जानकारी दी गई। 2995 घरों का सर्वे कर 48 मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा असंगठित मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने श्रम विभाग के सहयोग से पंजीयन कराया गया। सम्मान एक कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभियान के तहत लावारिस भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाले 10 बुजुर्गाें को वृद्धाश्रम में आसरा प्रदान कराया गया। साइबर अपराध से बचने के उपाय प्रयास अभियान के तहत नागरिकों को बताएं गए।
इसके साथ ही नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने न्यायायिक अधिकारियों की मौजूदगी में शिविर लगाकर जागरूक किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि इन 63 शिविरों के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों से बांड भी भरवाया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहूल शर्मा भी उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत में रिकार्ड प्रकरणों का हुआ निराकरण
विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि दुर्ग जिले में इस वर्ष आयोजित दो लोक अदालतों में रिकार्ड प्रकरणों का निराकरण कर समझौता राशि कि भुगतान कराया गया है। 10 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में 7911 प्रकरणों में समझौता करा कर समझौता राशि 20 करोड़ 44 लाख 15 हजार 912 तथा 11 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में 6891 प्रकरणो में 8 करोड़ 90 लाख 86 हजार 890 समझौता राशि का भुगतान कराया गया।
सामान्य अपराधिक प्रकरणों पर कराया गया राजीनामा
न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि सामान्य आपराधिक मामलों में न्यायालय में चलने वाली लंबी विचारण प्रक्रिया से बचने की समझाइश दिए जाने और समझौता कराए जाने की दिशा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्रिय है। उन्होंने बताया कि जेएमएफसी उमेश उपाध्याय की अदालत में वर्ष 2016 से दफा 294, 506 का प्रकरण लंबित था। मामले के प्रार्थी किडनी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती थे। इस मामले में प्रार्थी की सहमति के बिना दोनों पक्षों में समझौता संभव नहीं था। प्रार्थी की असमर्थता को देखते हुए पैरालीगल वालंटियर विनय घनसारा को मोबाइल वेन से प्रार्थी के पास सहमति अंकित कराने भेजा गया और सहमति बाद प्रकरण का निराकरण किया गया। इसी प्रकार चेक बाउंस,मोटर दुर्घटना, पति-पत्नी विवाद जैसे मामूली प्रकरणों का निराकरण समझौता के माध्यम से कराया गया।