दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले की अशासकीय विद्यालयों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूली किए जाने के मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। जिन विद्यालयों के खिलाफ निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि की शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्हें 23 जून को जिला फीस समिति की बैठक आहूत कर 8 फीसदी से अधिक की वृद्धि किए जाने पर जवाब मांगा गया था और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।
इसी संबंध में 15 जुलाई को आयोजित जिला फीस समिति की बैठक में 07 अशासकीय विद्यालयों के द्वारा 8% से अधिक शुल्क वृद्धि किया जाना पाया गया। प्रकरणों की सुनवाई पश्चात जिला फीस समिति के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि सभी विद्यालय सत्र 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए शुल्क में अधिकतम 8% वृद्धि मान्य की जाती है। 8% से अधिक फीस वृद्धि करने के कारण डीएवी पब्लिक स्कूल हुडको, भिलाई, एमजीएमसीसे स्कूल सेक्टर-6 भिलाई, इंदु आईटी स्कूल कुरूद,भिलाई शारदा विद्यालय रिसाली भिलाई एवं शकुंतला विद्यालय रामनगर भिलाई पर 20,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित की गई है । 8% से अधिक वृद्धि की गई राशि जो कि पालकों से वसूली गई है उसे अगले 15 दिन के भीतर आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से पालकों को वापस किया जाएगा।
