मासूम बच्चियों से की अश्लील हरकत, आरोपी युवक को अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर के पास खेल रहीं मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले युवक को अदालत द्वारा कुल 10 साल के कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। आरोपी को चार मामलों में से दो मामलों में पाक्सो एक्ट के तहत दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। घटना दिनांक 18 जनवरी 2018 की शाम 6 से 9 वर्ष आयु की चार बालिकाएं घर पास मंदिर प्रांगण में खेल रहीं थी। इसी दौरान आरोपी विमल सोनवानी (24 वर्ष) वहां पहुंचा और बालिकाओं को साथ में कबड्डी खेलने कहने लगा। जिससे इंकार करने पर वह बालिकाओं को बारी बारी अपनी गोद में बैठाने लगा। इस दौरान वह बालिकाओं के संवेदनशील व नाजुक अंगों के अश्लील हरकत भी कर रहा था। इस पर बच्चियां रोने लगी। जिस पर मोहल्ले के युवक ने विमल को डांट कर भगाया। बालिकाओं के परिजनों को इस हरकत की जानकारी होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी विमल सोनवानी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में किया। विचारण के दौरान दो बालिकाओं ने आरोपी को अदालत में पहचानते हुए उसके द्वारा की गई हरकतों की पुष्टि की गई। जिसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त विमल सोनवानी को दोनों मामलों में पाक्सो एक्ट की धारा 8 के अपराध का दोषी करार दिया। अभियुक्त को पाक्सो एक्ट 8 के तहत 5-5 वर्ष तथा 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।