दुर्ग में संडे को भी मिली विशेष छूट, रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकानें, कलेक्टर का आदेश जारी

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में कोरोना संक्रमण की दर में जैसे जैसे गिरावट आती जा रही है,वैसे-वैसे प्रतिबंधित गतिविधियों को संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। गई रियायत के तहत अब जिले में संडे को रात 8 बजे तक बाजार संचालित हो सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने रविवार को आदेश जारी कर दिया है। रात 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन जारी रहेगा।

बता दें कि इससे पूर्व में दुर्ग जिले में रविवार को दोपहर 2 बजे तक विभिन्न दुकानों व सेवाओं को संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसकी समय सीमा बढाकर अब रात्रि 8 बजे तक कर दी गई है। इस अवधि में स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर, सेलून, किराना व राशन दुकानें, सुपर मार्केट, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां, बार, शराब दुकानें, पार्क, जिम, ठेला आदि संचालित है सकेंगे। रेस्टोरेंट-होटल, थोक माल, वेयर हाउस, कार्गो, भंडार गृह, लोडिंग अनलोडिंग आदि पूर्व में दी गई समयावधि के अनुसार ही संचालित किए जा सकेंगे।