50 दिन बाद दुर्ग अनलॉक, मॉल व दुकानों के साथ जिम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर को भी अनुमति

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से घटा है, लिहाजा अब जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके मुताबिक अब 50 दिन बाद जिले की सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह शाम 6 बजे तक खुलेंगी। दुकानों और बाजारों के अलावा शॉपिंग मॉल और सुपर बाजारों को भी खुलने की अनुमति दे गई है। इसके अलावा मदिरा की दुकानें, जिम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ठेले व गुमटियों को भी खोली जा सकेंगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राज्य शासन के गाइड लाइन के बाद इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक तमाम छूट के बाद भी अभी भी नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा। इसके अलावा शादी व अन्त्येष्टि के कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी को लेकर सख्ती लागू रहेगी।
बता दे कि कोरोना संक्रमण के कारण जिले में करीब 6 अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा है। पहले 6 से 14 अप्रैल तक पहले टोटल लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद पहले 19 अप्रैल और बाद में 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच संक्रमण नियंत्रित नहीं होने पर फिर से लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया। बाद में राज्य शासन के निर्देश पर पांचवें लॉकडाउन का ऐलान करते 17 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। बाद में राज्य स्तर पर समीक्षा के बाद पूरे प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इस बीच एक दिन पहले राज्य शासन ने जहां संक्रमण की दर 8 फीसदी से कम हो गई है, वहां बाजारों को रियायत देने का निर्णय किया है। इसी के तहत जिले में छूट दी गई है। बता दे कि जिले में संक्रमण की दर 4 फीसदी के करीब है।
दुकानों में शाम 6 तक कारोबार
लॉकडाउन में प्रतिष्ठानों छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी समय संबंधी बंदिशों का पालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार शाम 6 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। केवल होटल व रेस्टोरेंट में ऑनलाइन प्लेटफार्म में आर्डर के आधार पर रात 9 बजे तक होम डिलीवरी अथवा टेक अवे की जा सकेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सील कर दिए जाएंगे।
रात में सभी गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित
कारोबारियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए केवल दिन में छूट रहेगी। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कप्र्यु लागू रहेगा। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी। इसका उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन
अभी प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दिन दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रविवार को सरकारी राशन दुकानें भी बंद रखी जाएगी। रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
इन्हें दी गई छूट
0 सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, सुपर मार्केट, फल, सब्जी बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें. सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर।
0 उक्त दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिन शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।
0 क्लब, रेस्टोरेंट, होटल में ऑनलाइन व टेलीफोनिक आर्डर पर डिलीवरी व टेक अवे की अनुमति, इन हाउस डायनिंग रहेगा प्रतिबंधित।
0 सभी कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
इन पर अब भी जारी रहेगा प्रतिबंध
0 मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, सिनेमा व थियेटर।
0 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
0 हास्टल खुलेंगे, लेकिन केवल परीक्षा वाले विद्यार्थियों को अनुमति
0 सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
0 विवाह में अधिकतम 50 और अत्येष्टि व मृत्यु के कार्यक्रमों में केवल 20 लोगों को शर्तों के साथ अनुमति।
0 होटल व रेस्टोरेट में इन हाउस डायनिंग।