नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। जिसके चलते पिछले कई दिनों से शराब की दुकानें बंद थी। लेकिन अब कई जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दुकानें खुलवा दी है।
नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी समेत कई अन्य जिलों में मंगलवार से ही शराब और बीयर की दुकानें खुल गई हैं। शराब की दुकानें खुलते ही लॉकडाउन तोड़ लोगों की भीड़ उमड़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन उल्लंघन का चालान काटने वाली पुलिस ठेके पर लोगों की कतार लगवाती नजर आ रही है।
दुकानों का समय किया गया निर्धारित
वाराणसी- सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। नोएडा- सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुलेगी दुकान। गाजियाबाद – सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। अलीगढ़- सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेगी दुकान। आगरा- सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें।
नियम भी बनाए गए
लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों में बिक्री के लिए नियम भी बनाएं गए हैं। हालांकि फिलहाल कभी इन नियमों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। डीएम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेची जाएगी शराब और बीयर। सभी दुकानों पर होगी सैनिटाइजर की व्यवस्था। शराब दुकानों पर कैंटीन को नहीं खोला जाएगा। दुकानों के बाहर 6-6 फीट की दूरी पर बनाना होगा गोला, हर एक गोले में ही खरीददार को खड़ा होना होगा।
