सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आप संवैधानिक संस्था पर न्यायायिक समीक्षा से बाहर नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले। वहीं, मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है, जो कोर्ट में होता है। चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास होईकोर्ट की टिप्पणियों पर आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उसपर सुनवाई हुई है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग मद्रास हाइकोर्ट की हत्या के आरोप की टिप्पणी को सही भावना में ले और उसे कड़वी गोली के रूप में निगल ले, जो एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करने के लिए देता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निकाय से कहा कि हमें हाईकोर्ट को आजादी देनी होगी। आप भले ही संवैधानिक संस्था हैं लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हैं।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत में जो कुछ हुआ उसे मीडिया को पूरी तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। हम आयोग की चिंताओं से निपटने के लिए एक छोटा आदेश जारी करेंगे। हमें न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। हाइकोर्ट जजों को लगता है कि वे असुविधाजनक सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं।