दुर्ग (छत्तीसगढ़)। भिलाई निगम क्षेत्र के कुछ ऐसे बाजार एवं मार्केट जहां नागरिकों के द्वारा बहुतायत मात्रा में खरीददारी की जाती है और भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही है। साथ ही शासन, प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे बाजारों एवं मार्केट को निगम आयुक्त रघुवंशी ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।
बीएसपी क्षेत्र के बोरिया गेट समीप चाइना मार्केट जो प्रतिदिन लगता है तथा सेक्टर 01 का बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता है इसको आज से ही बंद किया जायेगा। बता दें कि बीएसपी प्रबंधन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये चाईना मार्केट एवं सेक्टर 01 बाजार को बंद करने की मांग की थी। जिसके बाद इसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा रविवार के दिन सुपेला संडे मार्केट में बहुत भीड़ जमा होती है। लोगों का बड़ी मात्रा में आना-जाना निरंतर लगा रहता है। यहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सुपेला संडे मार्केट को भी प्रत्येक रविवार को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही वार्ड 70 का हुडको बाजार जो कि प्रत्येक मंगलवार को लगता है इसे भी बंद करने का निणर्य लिया गया है।
मॉडल टाउन, फरीद नगर, नेहरू नगर में कंटेनमेंट जोन
भिलाई क्षेत्र के मॉडल टाउन वार्ड क्रमांक 2 के उत्तर में रिक्त, पूर्व में मुख्य मार्ग, दक्षिण में शिबू का मकान एवं पश्चिम में सरदार गुरप्रीत का मकान की सीमा तक, फरीद नगर वार्ड क्रमांक 7 के उत्तर में मुख्य मार्ग, पूर्व में निजामी चौक और दक्षिण में इमामबाड़ा एवं पश्चिम में चुन्ना का घर की सीमा तक, नेहरू नगर पूर्व एल.आई.जी. 14/7 उत्तर में रोड, पूर्व में प्लॉट नंबर 14/8, दक्षिण में प्लॉट नंबर 14/2, पश्चिम में प्लॉट नंबर 14/6 तथा नेहरू नगर पूर्व के उत्तर में गार्डन, पूर्व में ब्लॉक 6,3, दक्षिण में पार्क ब्लॉक 9, पश्चिम में ब्लॉक 1 की सीमा तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है या इसकी सीमा पार करने की कोशिश करता है तो सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में निगम द्वारा लगातार सैनिटाइज कराया जा रहा है। आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेगी! वाणिज्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे! आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी! सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
