दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ट्यूशन से लौट रही छात्रा को जबरिया रास्ते में रोक उसका हाथ बुरी नियत से पकडऩे के आरोपी को अदालत द्वारा कारावास व अर्थदंड से दंडि़त किया गया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 10 वर्ष 4 माह के कारावास तथा 7500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। पीडि़त 14 वर्षीय छात्रा 4 अगस्त 2018 की शाम ट्यूशन से वापस लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी नरेश भारती (40 वर्ष) ने छात्रा को रास्ते में जबरिया रोक लिया और उसके साथ गाली गलौच करने लगा। जिसके बाद बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। जिसकी जानकारी छात्रा ने घर वापस आकर अपने परिजनों को दी। शिकायत केआधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 341, 294, 354 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7-8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी नरेश भारती को छात्रा का जबरिया रास्ता रोकने, गाली गलौच करने तथा अश्लील शारीरिक हरकत किए जाने का दोषी पाया। मामले में अभियुक्त को दफा 341 के तहत 1 माह कारावास व 500 रु. अर्थदंड़, दफा 294 के तहत 3 माह कारावास व 1000 रु. अर्थदंड़, दफा 354 के तहत 5 वर्ष कारावास व 3000 रु. अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कारावास व 3000 हजार रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
