कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, जिम संचालकों पर लगा जुर्माना, ऋषभ ग्रीन सिटी में कंटेनमेंट जोन

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर निमग प्रशासन द्वारा शहर में संचालित पांच जिम सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन जिम सेंटर्स में मॉस्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी किए जाने पर संचालकों पर 2000 से 5000 रु. का जर्माना लगाया गया है।

बता दें कि दुर्ग निगम आयुक्त हरेश मंडावी शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे स्वयं ऐसे स्थानों पर संस्थानों का विशेष रुप से निरीक्षण कर रहे हैं, जहां भीड़ होने की अधिक संभावान रहती है। इन स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन हो इसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही लापरवाहों पर जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
इसी तारतम्य में आयुक्त ने शुक्रवार को शहर में संचालित पांच जिमों में का आक्समिक निरीक्षण किया। जिसमें जिम के अंदर एक्सरसाइज करने वाले 8 से 10 लोग बिना मास्क लगाए झुण्ड बनाकर गपशप करते पाये गये। तीन जिम के संचालाकों पर कोरोना गाइडलाईन का उलंघन पाये जाने के कारण 2000 से 5000 रु. जुर्माना लगाया गया । उन्होनें जिम संचालकों और टे्रनर्स को गाइड लाईन का भवष्यि में उल्लंघन किए जाने पर संस्थान को सील किए जाने की चेतावनी भी दी।
इन जिम सेंटर्स पर हुई कार्रवाई
निगम आयुक्त ने आज सवेरे गुरुद्वारा रोड पर निरंकारी भवन के शांति फिटनेस जिम, बोरसी रोड में बाडी जिम, धमधा नाका के पास ऑक्सीजेन जिम, पारख पैलेस के पॉवर जिम का निरीक्षण किया था। पॉवर जिम, शांति फिटनेस और ऑक्सीजेन जिम में एक्सारसाइज करने के बाद एकत्र लोगों के लिए संचालाकों पर कार्यवाही कर 2000 से 5000 रु0 जुर्माना लगाये। अन्य दो जिम संचालकों को हिदायत दी गई।
ऋषभ ग्रीन सीटी का ई-ब्लाक कन्टेनमेंट जोन
भ्रमण के दौरान आयुक्त मंडावी पुलगांव वार्ड में स्थित ऋषभ ग्रीन सिटी भी पहुंचे। कालोनी के ई-ब्लाक में एक कोरोना पॉजिटीव मिलने के बाद आस-पास के ब्लाक ए और बी का सर्वे कराने का उन्होंने निर्देश दिया। वहीं ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया।