युवती से मारपीट कर बनाया जबरिया शारीरिक संबध, आरोपी युवक को 10 साल की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में अकेली युवती को घर से सूनसान इलाके में ले जाकर मारपीटजबरिया शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत द्वारा 10 वर्ष के सश्रम करावास से दंडि़त किया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियुक्त को 2000 रु. के अर्थदंड़ से भी दंडि़त किया गया है। प्रकरण पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोगरी ने पैरवी की थी।

मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी विक्की मानिकपुरी (27 वर्ष) का अपने मोहल्ले की 23 वर्षीय युवती से परिचय था। घटना दिनांक 4 सितंबर 2018 की शाम मोहल्ले में दही लूट का कार्यक्रम चल रहा था। पीडि़त युवती घर में अकेली थी। मौके पर विक्की पहुंचा और युवती को जबरिया पास में मौजूद टूटे घर में ले गया। जहां उससे मारपीट कर जबरिया शारीरिक संबंध बनाए। जिसके विक्की मौके से भाग गया। युवती को सूने व अंधेरे टूटे मकान से निकलते उसकी बहन ने देख लिया। पूछताछ किए जाने पर पीडि़च युवती ने अपने साथ विक्की द्वारा की गई हरकत की जानकारी दी। जिसके बाद मामले की शिकायत मोहन नगर थाना में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिएओ अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश मधु तिवारी ने अभियुक्त विक्की मानिकपुरी को युवती के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया। अभियुक्त को दफा 376 (1) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड़ से दंडि़त किया गया है। अर्थदंड़ की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले के आरोपी विक्की मानिकपुरी को पुलिस ने 6 सिंतबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से अभियुक्त फैसला सुनाए जाने तक जेल भी निरूद्ध है।