कल से सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल थियेटर, एसओपी जारी

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की इजाजत देने के बाद इसके लिए अनुपालन नियम (एसओपी) जारी किए हैं। इसके मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक, हाल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया यहां तक कि सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हमेशा लोगों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। हॉल के अंदर प्रवेश करने वालों को फेसकवर शील्ड या फेस मास्क पूरे समय तक पहनना अनिवार्य होगा।
हॉल के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री मोड में हैंड सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा देखने के लिए आने वाले लोगों को भी सांस लेने की तहजीब के बारे में निर्देश दिए गए हैं। मसलन खांसते या छींकते वक्त उन्हें टिश्यू पेपर या रुमाल अपने चेहरे खासकर मुंह और नाक पर रखना होगा और यहां-वहां टिश्यू पेपर नहीं फेंकना होगा।
दिशा-निर्देश के मुताबिक, सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर लोगों के थूकने पर प्रतिबंध होगा और आरोग्य सेतु एप फोन में रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को हरेक शो के बाद सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं. टिकटिंग और पेमेंट को पूर्णत: डिजिटल करने के आदेश दिए गए हैं। एसओपी में कहा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिनेमा हॉल प्रबंधकों को क्या करें, क्या न करें के पोस्टर जगह-जगह चिपकाने होंगे।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी थी। यह नया दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।