सचिन पायलट सहित बागी 19 विधायकों को हाईकोर्ट से मिली राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगा स्टे

नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में सचिन पायलट गुट को फौरी तौर पर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सचिन पायलट गुट को राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर के आयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले का फैसला लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि स्पीकर कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आगे सुनवाई जारी रहेगी। इसी बीच हाईकोर्ट ने पायलट खेमे की ओर से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दी गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है। इसमें अब केंद्र का पक्ष सुना जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट ने माना याचिका मेंटिनेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है।
आपकों बता दें कि सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर स्पीकर डॉ.सी.पी जोशी ने पायलट सहित 19 विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न आपको विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस पर पायलट सहित सभी 19 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । सरकारी मुख्य सचेतक का कहना था कि व्हिप जारी होने के बावजूद 19 विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं आए।
इन विधायकों को दिया गया है नोटिस
सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत।