रोका-छेका की अनदेखी, फैलाई गंदगी, 17 मवेशी मालिकों के पर निगम ने लगाया गया जुर्माना

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। रोका छेका की अनदेखी कर मवेशियों को खुले में छोडने वाले व गंदगी फैलाने के आरोप में पशु मालिकों के खिलाफ दुर्ग निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत 17 पशु पालकों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं तीन मालिकों द्वारा जुर्माना नहीं देने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। इस कार्रवाई में निगम आयुक्त द्वारा रोका-छेका योजना के तहत् गठित तीनों दल ने वार्डो में कार्यवाही कर कुल 53500 रु0 जुर्माना वसूल किया गया।
आपको बता दें कि राज्य शासन की महती योजना रोका-छेका तहत् सभी पशु पालकों से संकल्प पत्र भराया गया था। जिसके तहत मवेशियों को बांध कर रखने का प्रावधान है। वहीं मवेशियों की पहचान के लिए रेडियम पट्टी लगाना अनिवार्य है। नगर निगम की टीम प्रत्येक वार्डो में जाकर पशुपालाकों के डेयरियों और घरों की जांच कर रही है। जिन डेयरियों में जानवर नहीं मिले है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा, और उनकी टीम, बाजार प्रभारी अधिकारी थान सिंग यादव और टीम, तथा सहा. राजस्व अधिकारी प्रकाशधर दीवान और उनकी टीम मौजूद थे ।
इन पशुपालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई
बोरसी वार्ड 51 स्थित पशुपालकों में दिलीप दूध डेयरी पर 2000 रु. जुर्माना किया गया। वहीं संतलाल यादव 5000 रु, राजेन्द्र यादव- 500 रु, नंदकुमार यादव- 1000 रु, संतकुमार/छबिलाल-1000 रु, सुरेश यादव- 1000 रु, बलवंत यादव- 1000 रु, छबलूराम यादव- 500रु, दशरथ यादव-500 रु, विनोद यादव- 1000 रु, गोपी यादव- 500 रु, मनोज यादव- 1000 रु, तेजराम यादव- 1000 रु, परस यादव- 1000 रु, पुरुषोत्तम यादव-1000 रु, हरिलाल यादव 500 रु, नारायण यादव 1000 रु जुर्माना वसूल किया गया। वहीं दुर्वासा यादव, अरुण यादव, और भुवन यादव को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने कहा गया।
अवैध मुर्गा मटन दुकानों पर लगाया जुर्माना
निगम अमला ने अवैध मुर्गा मटन संचालित करने वाले 7 लोगों को 500-500 रु. जुर्माना कर वार्ड में व्यवसाय बंद करने समझाईश दी गई। साथ ही चाय-नाश्ता दुकानों में सोशल डिस्टेंट का पालन नहीं करने वाले 3 दुकानदारों को 100 से 500 रु. जुर्माना लिया गया।निगम दल ने अजीज पोल्ट्री, रहीम बेगम मुर्गा दुकान, मो. सद्दाम, जैनूल आवेदीन, शानार ब्रायलर, रौशन चिकन सेंटर, चन्द्राकर ब्रायलर, से 500-500 रु. जुर्माना लेकर उन्हें हिदायत दी गई। इसके अलावा निगम का अमला चाय-नाश्ता दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंट का पालन नहीं करने वाले नीरज नाश्ता सेंटर, मनोज नाश्ता सेंटर, किंग्स मोमोस सेंटर से जुर्माना वसूला गया।