अनलॉक-2, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगी शिक्षण संस्थान, नाइट कर्फ्यू में दी गई ठील

नई दिल्ली। सरकार द्वारा अनलॉक के दूसरे चरण (अनलॉक-2) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशानिर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविध‍ियों को खोलने की इजाजत दी गई है।
गाइडलाइंस के अनुसार, ‘घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा। 
गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।