Chhattisgarh Noise Control Bill 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने मौजूदा Noise Control Act, 1985 में संशोधन और बदलाव के लिए नए विधेयक का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया है।
सरकार ने इस ड्राफ्ट पर नागरिकों, विशेषज्ञों, संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए जनता को 30 दिनों का समय दिया गया है।
ड्राफ्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इसे छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ताकि आम लोग प्रस्तावित प्रावधानों को पढ़कर अपनी राय दे सकें।
देश-दुनिया और अपराध जगत की ताजा खबरों के लिए 4thnation WhatsApp Channel से जुड़ें
Chhattisgarh Noise Control Bill पर 30 दिन में सुझाव
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देने से पहले जनता और विभिन्न हितधारकों की राय लेना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसी उद्देश्य से ड्राफ्ट जारी करने के साथ 30 दिनों की अवधि तय की गई है। इस दौरान नागरिक, विशेषज्ञ और अन्य संस्थाएं विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन कर अपने सुझाव या आपत्तियां सरकार को भेज सकते हैं।
प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
Chhattisgarh Noise Control Bill में पुराने कानून का अपडेट
नए ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य वर्ष 1985 के मौजूदा शोर नियंत्रण कानून के प्रावधानों को संशोधित और अपडेट करना है।
सरकार की ओर से जारी जानकारी में फिलहाल ड्राफ्ट को सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा गया है। इसलिए प्रस्तावित प्रावधानों में अंतिम रूप से क्या बदलाव होंगे, यह सुझाव और आपत्तियों की समीक्षा के बाद स्पष्ट होगा।
इस प्रक्रिया से सरकार को कानून को वर्तमान जरूरतों और व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने में लोगों की राय शामिल करने का अवसर मिलेगा।
यह भी पढ़ें: Meerut Blue Drum Murder केस में बड़ा फैसला
ड्राफ्ट कहां उपलब्ध है?
Chhattisgarh Noise Control Bill 2026 का प्रारंभिक ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
ड्राफ्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपलोड किया गया है। नागरिक पुलिस विभाग की वेबसाइट के नोटिस या प्रेस रिलीज सेक्शन में जाकर प्रस्तावित विधेयक को देख सकते हैं।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ें और यदि किसी प्रावधान पर सुझाव या आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी राय भेजें।
सुझाव और आपत्तियां कैसे भेजें?
सरकार के अनुसार, नागरिकों और अन्य हितधारकों के सुझाव तथा आपत्तियां प्रधान सचिव, गृह एवं जेल विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के नाम भेजी जा सकती हैं।
पत्राचार का पता है:
Principal Secretary, Home and Jail Department
Government of Chhattisgarh
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh
सुझाव भेजने से पहले संबंधित ड्राफ्ट और विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में दिए गए निर्देशों को देखना जरूरी है।
Chhattisgarh Noise Control Bill का उद्देश्य
गृह विभाग के अनुसार, इस कवायद का उद्देश्य मौजूदा कानून को अपडेट करने के साथ-साथ अंतिम विधेयक तैयार करने से पहले नागरिकों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
30 दिनों की अवधि में प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देते समय विचार में लिया जाएगा। यानी फिलहाल यह प्रारंभिक ड्राफ्ट है और इसे अंतिम कानून नहीं माना जा सकता।
सरकार की यह प्रक्रिया कानून बनाने से पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया लेने की व्यवस्था के रूप में सामने आई है। अंतिम प्रावधान सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होंगे।
देश-दुनिया और अपराध जगत की ताजा खबरों के लिए 4thnation WhatsApp Channel से जुड़ें
आगे क्या होगा?
अब अगले 30 दिनों के दौरान नागरिकों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद गृह विभाग इन सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण करेगा।
इसके आधार पर ड्राफ्ट में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं और फिर प्रस्तावित विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधायी प्रक्रिया के अगले चरण की जानकारी सरकार की ओर से बाद में सामने आएगी।
Chhattisgarh Noise Control Bill 2026 के प्रारंभिक ड्राफ्ट को सार्वजनिक करना राज्य में शोर नियंत्रण से जुड़े मौजूदा कानून को अपडेट करने की प्रक्रिया का अहम चरण है। सरकार ने नागरिकों और विशेषज्ञों को 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां देने का अवसर दिया है। अब प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रस्तावित कानून में बदलाव और अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
