दुर्ग (छत्तीसगढ़)। सामान्य वर्ग की होने के बावजूद नगर निगम चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्ड से दावेदारी किए जाने का मामला न्यायालय के सामने आया है। यह मामला अधिवक्ता रामकली यादव ने वार्ड 29 की निर्दलीय पार्षद बबिता यादव के खिलाफ दाखिल किया है। दाखिल परिवाद में बताया गया है कि नगरीय निकाय के वर्ष 2019 में हुए निर्वाचन में दुर्ग निगम का वार्ड 29 को ओबीसी वर्ग के दावेदारों के लिए आरक्षित था। इस वार्ड से बबिता यादव ने दावेदारी की थी और जीत हासिल की थी। आरोप लगाया गया है कि बबिता वास्तव में सामान्य वर्ग से है। इस जानकारी का खुलासा सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। स्कूल प्रमाण पत्र में बबिता शर्मा दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इस प्रकार से बबिता अन्य पिछड़ा वर्ग की नहीं है। इसलिए उनकी दावेदारी अवैधानिक है। परिवाद में बबिता की दावेदारी को अवैध घोषित कर निर्वाचन को निरस्त किए जाने की मांग की गई है। इसकी सूचना अब तहसील और कलेक्ट्रेट के साथ निगम प्रशासन को भी दी गई है।