परिपक्वता बाद भी जमा राशि व ब्याज का नहीं किया भुगतान, 8 अलग अलग मामलों में सहारा इंडिया ग्रुप पर लगा 30 लाख का हर्जाना

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। परिपक्वता अवधि के बाद जमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने को जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता की श्रेणी में माना है। फोरम ने 8 अलग अलग मामलों आदेश पारित किया है।
उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया ग्रुप की संस्था सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी पर चार मामलों में 14,72,200 रुपये, स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक मामले में 13,54,892 रुपये एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर तीन मामलों में 1,92,668 रुपये मिलाकर कुल 30 लाख 20 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
सहारा ग्रुप की संस्था सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी ने रामनगर भिलाई निवासी भुनेश्वरी साहू से खाता खुलवा कर 3 वर्ष में रकम 1.6 गुना करने का आश्वासन देकर  2, 52, 000 रुपये जमा कराये, अनुसुइया साहू से 252000 रुपये, संजय कुमार साहू से 126000 रुपये एवं सुशील कुमार साहू से 126000 रुपये जमा कराये लेकिन 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इन्हें परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया।
इसके अलावा सहारा ग्रुप की अन्य संस्था स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ग्राम रौता जिला दुर्ग निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग केशोराम देशमुख से 848888 रुपये जनवरी 2016 में तीन वर्षों के लिये जमा कराये लेकिन नियत तिथि पर उसे भी ब्याज सहित परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया।
साथ ही सहारा ग्रुप की ही संस्था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा मासिक जमा योजना के तहत बोरसी दुर्ग निवासी राधा विजय देशलहरे से 45000 रूपये, हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी संदीप कर से 30000 रुपये, कलंगपुर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद निवासी मितेश कुमार साहू से 72000 रुपये जमा करवाया गया। परंतु  इन्हें भी परिपक्वता दिनांक के पश्चात राशि का भुगतान नहीं किया।
इन सभी प्रकरणों को जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी और व्यवसायिक कदाचरण की श्रेणी में माना। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा ग्रुप की कंपनियों पर 30 लाख 19 हजार 7 सौ 80 रुपये हर्जाना लगाया। साथ ही परिपक्वता राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।