दुर्ग (छत्तीसगढ़)। हॉलीडे रिसॉर्ट में रुकने संबंधी पैकेज सुविधा की मेंबरशिप बेचने के बाद ना तो हिल स्टेशन के रिसॉर्ट में ठहराया और ना ही मेंबरशिप रद्द करवाने पर रकम वापस लौटाई। इस कृत्य को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता ठहराते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने चेन्नई की कंपनी स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड को 28 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
आदर्श नगर निवासी विधि हिरवानी ने स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट लिमिटेड द्वारा दी जा रही हॉलिडे पैकेज सुविधा लेते हुए 27605 रुपये देकर 11 मार्च 2016 को मेंबरशिप ली थी। कंपनी ने यह आश्वासन दिया कि 4 रात और 5 दिन के लिए उसके किसी भी हॉलीडे रिसॉर्ट में ठहरने की सुविधा दी जाएगी। विधि हिरवानी और उसके पति अभिषेक हिरवानी ने 2 दिन मनाली और 2 दिन धर्मशाला में हॉलीडे मनाने गए थे। परंतु मनाली और धर्मशाला पहुंचने पर रिसोर्ट में रुकवाने की सुविधा नहीं दी गई। टूर से वापस लौटकर परिवादिनी ने मेंबरशिप निरस्त करके अपनी जमा रकम वापस मांगी गई, लेकिन कंपनी ने परिवादिनी को उसकी राशि वापस नहीं की। जिस पर प्रकरण को जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किया गया था।
नहीं अदा की थी निर्धारित रकम
अनावेदक ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब दिया कि परिवादिनी ने खुद ही दिलचस्पी लेकर सदस्यता ली थी। परिवादिनी ने मेंबरशिप लेकर केवल 27605 रुपये डाउन पेमेंट किया था। जबकि शर्त के मुताबिक 7959 रुपये की 48 ईएमआई तय हुई थी। जिसमें से कम से कम 4 ईएमआई का भुगतान करने के बाद ही रिसॉर्ट संबंधी सुविधा दी जा सकती थी। परिवादिनी ने कंपनी के साथ पैकेज पॉलिसी संबंधी जो अनुबंध किया था उसका स्वयं ही उल्लंघन किया है।
फोरम ने कहा, है व्यवसायिक कदाचरण
जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी के तर्क को अमान्य करते हुए इस प्रकरण को सेवा में कमी और व्यवसायिक कदाचरण की श्रेणी में माना।
फोरम ने कहा कि परिवादिनी और अनावेदक कंपनी के बीच हुए अनुबंध के नियम एवं शर्तों के मुताबिक यदि 60 दिन के भीतर मेंबरशिप कैंसिल करने का अनुरोध ग्राहक द्वारा किया जाए तो 25 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जाना है। परिवादिनी ने 56 दिनों में अपने राशि की मांग की है इसलिए वह 20704 वापस प्राप्त करने की अधिकारी है। राशि की मांग का अनुरोध प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक कंपनी ने परिवादिनी को इस राशि का भुगतान नहीं कर व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता की है। उपभोक्ता फोरम ने
स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड पर 28 हजार 7 सौ 4 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत डाउन पेमेंट की राशि 20704 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 7000 रुपये, वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये देना होगा। साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी भुगतान करना होगा।