सेवानिवृत्ति लाभ के नाम पर पूर्व न्यायाधीश की पत्नी से धोखाधड़ी, 2 साल बाद फरार लिपिक गिरफ्तार

दुर्ग (छत्तीसगढ़) । दिवंगत न्यायाधीश की पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोपी 2 साल बाद पुलिस के हत्थे चढा है। आरोपी दुर्ग न्यायालय का बर्खास्त लिपिक है। आरोपी ने पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने के नाम पर न्यायाधीश की पत्नी से 4 लाख 70 हजार रुपए की वसूली कर ली थी।
मामला जेवरा सीरसा चौकी क्षेत्र का है। दुर्ग न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश अमृत केरकेट्टा के निधन के बाद पेंशन व सेवानिवृत्ति का लाभ दिलाने का झांसा लिपिक सतीश श्रीवास्तव ने दिया था। इस झांसे में लेकर पत्नी उषा किरण केरकेट्टा से चार लाख सत्तर हजार रूपए की वसूली कर ली थी। लंबे समय तक समस्या का निराकरण नहीं होने पर उषा किरण को ठगी का अह्सास हुआ और मामले की शिकायत पुलिस में कई गई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी लिपिक सतीश श्रीवास्तव के खिलाफ 16 मई 2018 को दफा 420, 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसके बाद से आरोपी फरार था। इस आरोपी को लगभग 2 साल बाद गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से आरोपी को न्यायायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया गया है।