दुर्ग (छत्तीसगढ़)। आज एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर थूकने के कारण 100 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर निगम की टीम ने आज दूसरे दिन भी कार्यवाही की। सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों के चौराहों पर तैनात कर्मचारियों ने 380 लोगों से 71100 रुपए जुर्माना वूसला और बिना मास्क या फेस कवर किए बाहर नहीं निकलने की समझाइश दिए। जोन कार्यालयों की टीम सुबह से ही चिन्हित क्षेत्र के स्थानों में जहां से अधिकाधिक लोगों का आवागमन होता है वहां पर बिना मास्क लगाए घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन व दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन में अधिक सवारी होने पर अर्थदंड की कार्यवाही की गई।
उड़नदस्ता की टीम ने दुकानों का निरीक्षण कर बिना मास्क लगाए दुकानदार व ग्राहक पर चालानी कार्यवाही की। नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में कोविड – 19 नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए आम जनता को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति के नजदीक आने छींकने या खांसने से फैलने वाले संक्रमण से बचाव हो सके। आज की कार्यवाही में बिना मास्क पहने 264 लोग, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने व थूकने वाले 40 लोग, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन में अधिक सवारी के 79 लोग तथा छूट प्राप्त दुकानों में बिना मास्क लगाए लेन देन करने वाले 31 दुकानदार व ग्राहकों से निगम की टीम ने अर्थदंड की कार्यवाही किए।
जोन क्रं. 01 में नेहरू नगर क्षेत्र में 42 लोगों से 7550, जोन क्रं. 02 वैशालीनगर में 154 लोगों से 20650, जोन क्रं. 03 मदरटेरेसा नगर क्षेत्र में 131 लोगों से 26250, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र में 27 लोगों से 4350 जोन क्रं. 05 सेक्टर एरिया में 26 लोगों से 5200 इस प्रकार कुल 380 लोगों 71,100 रूपए अर्थदंड लिए। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता की टीम ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 17 लोगों से 39900 रुपए के अर्थदंड की वसूली की।