सुप्रीम कोर्ट ने 5 कॉमेडियनों से कहा: सोशल मीडिया पर अपमानजनक जोक्स के लिए सार्वजनिक माफी दें

नई दिल्ली, 25 अगस्त 2025:
सुप्रीम कोर्ट ने समाय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमैजित सिंह घई, सोनाली ठक्कर (सोनाली आदित्य देसाई) और निशांत जगदीश तनवर सहित पांच कॉमेडियनों को अपंग व्यक्तियों (PwDs) पर अनपेक्षित और अपमानजनक जोक्स करने के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्या बगची की बेंच ने इस मामले में SMA Cure Foundation द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की, जिसमें कॉमेडियनों से निर्देशित किया गया कि वे अपने व्यवहार के प्रति पश्चाताप दर्शाएँ। कोर्ट ने कहा कि अगले सुनवाई में जुर्माने या अन्य दंड का निर्णय लिया जाएगा।

बेंच ने कहा, “पश्चाताप का स्तर अपराध के स्तर से अधिक होना चाहिए। यह अनादर को दूर करने जैसा है।” कॉमेडियनों ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर माफी मांगी। कोर्ट ने आगे कहा कि ह्यूमर किसी की प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जस्टिस बगची ने कहा, “ह्यूमर जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यह दूसरों के सम्मान को चोट पहुँचाता है, तब यह समस्या बन जाता है। आज के इनफ्लुएंसर्स को इसका ध्यान रखना चाहिए।”

जस्टिस कांत ने IT एक्ट के तहत हानि के अनुपात में दंडात्मक परिणाम तय करने की संभावना जताई। अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने सुझाव दिया कि कॉमेडियन अपने प्लेटफार्म का उपयोग विकलांग अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए करें।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन और प्रतिष्ठा के अधिकार पर हावी नहीं हो सकती।

यह मामला तीन याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें दो यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादी और अनीश चंचलानी के खिलाफ FIR के क्लबहिंग की थी और एक SMA Cure Foundation द्वारा अपंग व्यक्तियों पर हानिकारक जोक्स के लिए दायर की गई थी।