मतदाता सूची से बाहर किए गए लोग अब आधार से कर सकेंगे पुनः नामांकन, सुप्रीम कोर्ट ने दी निर्देश

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को अब अपना नाम वापस कराने के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग को आधार को उन 11 पहचान प्रमाणों की सूची में शामिल करना होगा, जिन्हें पुनः नामांकन के लिए स्वीकार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 35 लाख बाहर किए गए मतदाताओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित की है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है।

अदालत ने राजनीतिक दलों पर भी कड़ी टिप्पणी की और पूछा कि जिन दलों ने इस सूची में सुधार को ‘कुछ समुदायों को निशाना बनाने वाला’ कहा, उन्होंने लाखों मतदाताओं की मदद क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा, “राजनीतिक पार्टियाँ अपने काम नहीं कर रही हैं… BLAs (बूथ-लेवल एजेंट) कहां हैं?”

चुनाव आयोग ने बताया कि BLAs को प्रतिदिन 10 फॉर्म दाखिल करने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत मतदाता अपनी नामांकन प्रक्रिया में दलों से अधिक सक्रिय रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मतदाता राजनीतिक दलों से अधिक जागरूक हैं।”

चुनाव आयोग ने बताया कि प्रारूपिक मतदाता सूची में बाहर किए गए लगभग 85,000 लोगों ने पुनः नामांकन के लिए आवेदन किया है और दो लाख से अधिक नए मतदाता नामांकन के लिए आगे आए हैं।

अदालत ने राजनीतिक दलों को इस मामले में शामिल किया और अगली सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित की।