पत्रकार हत्याकांड आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

रायपुर, 22 अगस्त 2025।
नक्सल प्रभावित बीजापुर के चर्चित पत्रकार हत्याकांड मामले में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने करोड़ों के सड़क निर्माण ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मामला पूरी तरह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है। समझौते की धारा 28 के अनुसार इस तरह के विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन (मध्यस्थता) से होगा। इसलिए अदालत इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ 37 लाख रुपये की सुरक्षा निधि जब्त करना और 10% का जुर्माना लगाना अनुचित है। उन्होंने 2.58 करोड़ रुपये के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति भी मांगी थी। यह कार्य नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि चंद्राकर को अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा लेना होगा। अदालत ने उन्हें मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाने की छूट दी है।

इस फैसले के बाद न केवल ठेका विवाद का नया मोड़ सामने आया है, बल्कि आरोपी ठेकेदार की मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं।