सूदखोरी के आरोपियों वीरेंद्र-रोहित तोमर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पुलिस करेगी संपत्ति कुर्क

रायपुर, 20 अगस्त 2025।
रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर को सूदखोरी और अन्य मामलों में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। वहीं, कोर्ट ने रायपुर एसपी को 2 सप्ताह में स्वयं के शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया।

सेशन कोर्ट ने पहले ही दोनों आरोपियों को 18 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया था। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाइयों ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।

पुलिस और क्राइम ब्रांच अब भी फरार तोमर भाइयों की तलाश में जुटी है। परिजनों के मोबाइल सर्विलांस के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है।

🏠 संपत्ति कुर्क होगी

वीरेंद्र और रोहित तोमर पिछले दो महीने से फरार हैं। गिरफ्तारी में असफल रहने के बाद पुलिस ने उनकी चार संपत्तियों की कुर्की के लिए रायपुर कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है। गौरतलब है कि सूदखोरी मामलों में उनकी पत्नियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी।