रायपुर (छत्तीसगढ़) । सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा जनस्वास्थ्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तथा उनकी सुविधा को रखते हुए दुर्ग जिले में संचालित शा.उ.मू. दुकानों के लिए 5 अप्रैल तक के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं।
इसके अंतर्गत प्रत्येक शा..उ.मू. दुकान प्रातः 10 बजे से शाम 04 बजे तक खोली जावेगी। प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान में कतार में 05 से अधिक राशनकार्डधारकों को न लगाया जावे।प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान संचालनकर्ता द्वारा स्वयं के स्त्रोत से राशनकार्डधारकों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा जनस्वास्थ्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेनेटाईजर, हैडवाश, साबुन, टिश्यू पेपर आदि से हाथ धुलवायेगा।
प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान संचालनकर्ता द्वारा अपनी उ.मू. दुकान में नियमित रूप से साफ सफाई तथा स्वच्छता बनाये रखेगा। प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान से माह अप्रैल में 2 माह (माह अप्रैल एवं माह मई) का खाद्यान्न राशनकार्डधारकों की सुविधानुसार पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वितरित करेगा।कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल यथासंभव सभी संबंधितों को अवगत करायेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।