नई दिल्ली, 22 जुलाई 2025 — छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने उन्हें अपने भतीजे विजय बघेल द्वारा दायर याचिका के मामले में हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भूपेश बघेल इस मामले में हाईकोर्ट-कम-इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर करते हैं, तो उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह पहले सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दे और उसके बाद ही मामले की मेरिट पर आगे बढ़े।
पीठ ने कहा, “यह स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नए आवेदन की मेरिट को प्रभावित नहीं करेगी।”
इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बघेल की ओर से दाखिल वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिससे अब वह हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से इस मामले को रख सकेंगे।
🔍 मामला क्या है?
विजय बघेल, जो खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं, ने अपने चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कुछ चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इस मामले में पहले भी कई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से भूपेश बघेल को कानूनी रूप से अपनी बात रखने का एक नया मंच मिल गया है।
📌 निष्कर्ष
यह फैसला न सिर्फ भूपेश बघेल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत है, बल्कि यह मामला आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर अगर यह चुनावी याचिका गंभीर साबित होती है।
