पत्नी का जबरिया गर्भपात कराने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले का आरोपी पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। इसके कारण पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रही थी। आला अधिकारियों से शिकायत पर लगभग डेढ़ साल बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला कातुलबोर्ड निवासी युवती से संबंधित है। युवती का विवाह ग्राम मतवारी निवासी कृष्णा बंजारे के साथ हुआ था। विवाह के बाद कृष्णा अपनी पत्नी के साथ ग्राम कोलिहापुरी स्थित हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में निवास करता था। इस दौरान उसके अन्य युवती से संबंधों को लेकर प्राय: उसका पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। इसी दरम्यान विवाहिता गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी पति को दिए जाने पर वह नाराज हो गया और उसे गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगा। जिससे इंकार किए जाने पर कृष्णा गर्भपात की दवा मेडिकल स्टोर्स से ले आया। जिसके बाद अपनी दोस्त युवती के मदद से अपनी पत्नी को 22 अगस्त 2018 को जबरिया दवाई खिला दी। जिससे विवाहिता का गर्भपात हो गया था।
इस मामले की शिकायत पुलगांव थाना में की गई थी। आरोपी कृष्णा भी पुलगांव थाना में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। विवाहिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कसिी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से की गई थी। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक कृष्णा बंजारे के खिलाफ दफा 313, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है।