छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब नए वाहन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे पुराने पसंदीदा नंबर

रायपुर, 12 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने आम नागरिकों को वाहन पंजीयन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। अब राज्य के वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद नंबर (Choice Number) को नए वाहन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

परिवहन विभाग ने की पूरी तैयारी

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि इस सुविधा को लागू करने के लिए विभाग द्वारा सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस नई व्यवस्था से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अपनी पसंद का नंबर दोबारा उपयोग में लाने का मौका मिलेगा।

कौन ले सकेगा इस सुविधा का लाभ?

  • जिन वाहन मालिकों के पुराने वाहन का पंजीयन विधिपूर्वक निरस्त हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से NOC लेकर लाए गए वाहन में वही पुराना नंबर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसके लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान की व्यवस्था की गई है।
  • यह सुविधा सामान्य (नॉन-फैंसी) नंबरों पर भी लागू होगी, बशर्ते वाहन स्वामी निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  • यह सुविधा केवल नए पंजीयन या अन्य राज्यों से आए वाहनों पर ही लागू होगी।
  • यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पहले से पंजीकृत वाहनों पर मान्य नहीं होगी।

पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन की दिशा में कदम

परिवहन विभाग का यह निर्णय न केवल जनसुविधा में वृद्धि करेगा, बल्कि सेवाओं को पारदर्शी और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाने में भी सहायक होगा। इससे नागरिकों को पुराने नंबर से जुड़ी भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने का अवसर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी सरल होगी।