सोशल साइट पर अश्लील वीडियों अपलोड करना एक इंजीनियर को भारी पड़ा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की शिकायत गृह मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित एनसीआरबी शाखा में की गई थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला भिलाई नगर कोतवाली क्षेत्र का है। भिलाई सेक्टर 6 निवासी किशोर कृपाल (22 वर्ष) द्वारा अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर अश्लील वीडियों अपलोड किया था। यह विडियों चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित था। जिस पर आपत्ति करते हुए गृह मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित एनसीआरबी की शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई के लिए इसे संबंधित क्षेत्र भिलाई नगर थाना को भेजा गया था। पुलिस ने पतासाजी कर इंस्ट्राग्राम पर अश्लील वीडियों अपलोड किए जाने के आरोप में सेक्टर 6 निवासी किशोर कृपाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह वीडियों जुलाई 2019 में अपने मोबाइल के जरिए अपलोड किया था। मामले में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है।
आपको बता दें कि किसी भी सोशल माडिया पर बच्चों, महिलाओं से संबंधित अश्लील सामग्री डालना अपराध है। इसके अलावा धार्मिक तथा सांप्रदायिक भावनाओं को प्रभावित करने संबंधित सामग्री को वायरल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।