रायपुर, 3 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्टों और दवा व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा 8 मई 2025 को लिए गए शुल्क वृद्धि के निर्णय को अब वापस ले लिया गया है। इस फैसले से राज्यभर के फार्मासिस्टों को बड़ी राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि काउंसिल ने फार्मासिस्टों के नए पंजीयन, नवीनीकरण और अन्य सेवाओं के शुल्क में वृद्धि करते हुए इसे 1 जून 2025 से लागू कर दिया था। इसके विरोध में राज्यभर के फार्मासिस्ट संगठन और दवा व्यापारी संघों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और इस पर पुनर्विचार की मांग की थी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी काउंसिल को फार्मासिस्ट युवाओं और व्यापारी वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। इसके बाद 2 जुलाई को रायपुर के नवीन विश्राम गृह में काउंसिल की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व में निर्धारित शुल्क ही लागू रहेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि कोविड काल में घटाया गया नवीनीकरण शुल्क, जो 300 रुपये किया गया था, उसे अब फिर से 500 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी मद में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।
इतना ही नहीं, 1 जून 2025 के बाद जिन फार्मासिस्टों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूला गया है, उन्हें अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी। इस निर्णय से हजारों पंजीकृत फार्मासिस्टों को राहत मिलेगी और दवा व्यापार से जुड़े संगठनों में संतोष की लहर है।
यह कदम न केवल व्यावसायिक समुदाय के हित में है, बल्कि युवाओं और स्वास्थ्य सेवा में लगे कर्मियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।
