रायपुर, 2 जुलाई 2025:
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के लिए निवेश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा अधिसूचित संशोधन के तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारी शेयर, म्युचुअल फंड, डिबेंचर्स और प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। यह फैसला भारत सरकार के समान प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन करते हुए नया उप-खण्ड जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य शासकीय सेवकों के वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
इन पर लगी रहेगी रोक:
हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ जोखिमपूर्ण निवेश गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इनमें शामिल हैं:
- इंट्राडे ट्रेडिंग (Intraday Trading)
- बीटीएसटी (Buy Today, Sell Tomorrow – BTST)
- फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O)
- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)
इस संशोधन का उद्देश्य कर्मचारियों को दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश की ओर प्रोत्साहित करना है, जबकि अत्यधिक जोखिम वाले और सट्टा प्रकृति के निवेश से उन्हें दूर रखना है।

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।
संशोधित नियम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि निवेश करते समय हितों का टकराव (conflict of interest) न हो और कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग न करें।
