अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे की पैरवी में युवक हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

दुर्ग, 29 जून 2025: ग्राम बघेरा के गोडपारा वार्ड 56 में युवक प्रेम उर्फ रॉकी मंडल की निर्मम पिटाई के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने सुनाया।

इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने प्रभावशाली पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर यह सख्त सजा सुनाई गई।

कोर्ट ने सभी दोषियों को धारा 147 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 148 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, और धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

क्या था मामला?

घटना 17 दिसंबर 2023 की है। प्रेम उर्फ रॉकी मंडल अपने दो साथियों गोलू और सौरभ चंद्रवंशी के साथ मोटरसाइकिल से घूमने निकला था। वे पप्पू किराना दुकान के पास सिगरेट पी रहे थे। तभी दुकान में बैठी कुसुम लता साहू ने रॉकी को वहां सिगरेट पीने से मना किया। बात बिगड़ने पर रॉकी ने बुढान ठाकुर से विवाद कर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

कुछ समय बाद रॉकी वापस आया और चाकू लहराते हुए गाली-गलौज और धमकी देने लगा। इस पर भूपेश साहू से उसकी बहस हुई, जिसके बाद रॉकी ने उसे थप्पड़ मार दिया। स्थिति और बिगड़ने पर रघुनाथ उर्फ रघु मंडावी, अविनाश उर्फ बउवा मंडावी, चंद्रकांत उर्फ चिंटू ठाकुर, आकाश मंडावी और भूपेश साहू ने रॉकी पर लाठी, डंडे, हाथ-मुक्कों और पत्थरों से हमला कर दिया और उसे नाली में फेंक दिया।

गंभीर रूप से घायल रॉकी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस जघन्य घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब पांचों दोषियों को उम्रकैद मिलने से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।