रायपुर। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेजे गए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार:
- नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं सीटों का प्रकटीकरण की प्रक्रिया 18 जून से 30 जून तक चलेगी।
- छात्र पंजीयन की प्रक्रिया 01 जुलाई से 12 जुलाई तक की जाएगी।
- नोडल अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर 02 जुलाई से 19 जुलाई तक त्रुटियों के संबंध में आवेदकों को सूचित करेंगे।
- लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आबंटन 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच किया जाएगा।
- स्कूलों में दाखिला लेने की अंतिम प्रक्रिया 25 जुलाई से 31 जुलाई तक संपन्न होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी सभी निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। पहले भी इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनके तहत यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप से संचालित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए यह योजना शिक्षा के उज्जवल भविष्य का द्वार खोलने जा रही है।
