किशोरी से प्रेम का इजहार कर पप्पी मांगना पड़ा मंहगा, आरोपी को मिली 8 साल की कैद

घर में अकेली 12 वर्ष की किशोरी से प्रेम का इजहार कर पप्पी की मांग करना एक युवक को काफी भारी पड़ा है। इस मामले में अदालत ने आरोपी को कुल 8 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार व पैनल लॉयर मनोरमा कसार ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। 23 मार्च 2013 की रात पीडि़त किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान मोहल्ले का युवक सोनू गुप्ता (23 वर्ष) उसके घर पहुंचा और माता-पिता के संबंध में पूछताछ की। जिस पर किशोरी ने घर में उनके नहीं होने की जानकारी दी। जिस पर युवक ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और प्रेम का इजहार कर पप्पी की मांग करने लगी। युवक की इस हरकत से घबरा कर किशोरी रोने लगा। उसके शोर मचाए जाने पर युवक मौके से भाग गया। जिसके बाद परिजनों के घर वापस आने पर घटना की जानकारी किशोरी ने दी और मामला पुलिस के पास पहुंचा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने आरोपी को जबरिया घर में प्रवेश कर किशोरी के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने का दोषी पाया। मामले में आरोपी को दफा 456 के तहत 3 वर्ष कारावास, 1000 रु. अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कारावस व 1000 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।