दुर्ग, 11 जून 2025/ छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), डौण्डी जिला बालोद के श्री जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कठोर निर्णय जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही की पुष्टि हुई है।
जांच में सामने आईं अनियमितताएं:
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि श्री भारद्वाज ने शिक्षकों की अतिशेष श्रेणी निर्धारण में कई जगह नियमों की अनदेखी की:
- परिवीक्षा अवधि में होने के बावजूद शिक्षिका श्रीमती रीता गरेवाल को अतिशेष श्रेणी में डाल दिया गया।
- गणित विषय में कार्यरत श्री नूतन कुमार साहू को भी गलत तरीके से अतिशेष माना गया, जबकि उसी विषय के शिक्षक पहले से कार्यरत थे।
- कला विषय में कई स्थानों पर शिक्षकों का गलत और पक्षपातपूर्ण स्थानांतरण किया गया, जैसे पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में।
इन सभी मामलों में श्री जयसिंह भारद्वाज की ओर से की गई लापरवाही, प्रशासनिक चूक और नियम उल्लंघन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, और यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अनियमितता और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
